मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (CM Seekho Kamao Yojana) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 जून 2023 को शुरु की गई इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के युवा बेरोजगारों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है । स योजना के तहत, युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें उद्योगों में इंटर्नशिप या अप्रेंटिसीप का अवसर दिया जाता है।
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Seekho Kamao Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना को सीधे शब्दों में कहें तो युवाओं को कौशल सिखाने और उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करने वाली सरकारी योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे चलाया है। योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद, उन्हें कंपनियों में इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें अनुभव मिलता है और नौकरी पाने में आसानी होती है।
सीखो-कमाओ योजना के उद्देश्य:
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना।
- राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करना।
- उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करना।
सीखो-कमाओ योजना के मुख्य बिंदु:
- कौशल विकास: युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं।
- रोजगार के अवसर: प्रशिक्षण और इंटर्नशिप/अप्रेंटिसीप से रोजगार की संभावना बढ़ती है।
- आय: वजीफा मिलने से युवाओं को आर्थिक मदद मिलती है।
- आत्मनिर्भरता: युवा आत्मनिर्भर बनने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
सीखो-कमाओ योजना के लाभ:
- लक्ष्य: युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार दिलाना।
- लाभार्थी: 1 8 से 35 वर्ष की आयु के बीच, 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण, मध्य प्रदेश के निवासी।
- निशुल्क प्रशिक्षण : प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क होगा, जिसमें सभी आवश्यक सामग्री और उपकरण शामिल होंगे ।ण।
- इंटर्नशिप/अप्रेंटिसीप: प्रशिक्षण के बाद उद्योगों में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसीप का अवसर।
- स्टाइपेंड/वेतन : प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह का वेतन।
- रोजगार मेलों का आयोजन : नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को विभिन्न उद्योगों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा ।
Seekho Kamao yojana के लाभार्थी :
1. आयु: आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. शैक्षणिक योग्यता:
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं/आय.टी.आय पास या समकक्ष होनी चाहिए।
- कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक या डिप्लोमा की आवश्यकता हो सकती है।
3. निवास: आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
4. अन्य:
- शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
इस योजना के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट दी जाती है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिये आवेदन प्रक्रिया :
1. ऑनलाइन पंजीकरण : युवाओं को योजना के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा ।
2. दस्तावेज़ अपलोड : पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि अपलोड करना ।
3. प्रशिक्षण केंद्र का चयन : अपने इच्छानुसार प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम का चयन करना ।
4. प्रशिक्षण में भाग लेना : चयनित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करना ।
5. स्टाइपेंड/वेतन प्राप्त करना : प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त करना ।
6. प्रशिक्षण के बाद : प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्लेसमेंट मै सहायता प्राप्त करना ।
सीखो-कमाओ योजना (CM Seekho Kamao Yojana) के आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है:
- https://mmsky.mp.gov.in
- https://www.mpskills.gov.in
- इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
Seekho Kamao Yojana Online Registration Process :
1. मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
2. रजिस्ट्रेशन/लॉगिन : वेबसाइट पर अभ्यर्थी पंजीयन (Candidate Registration) पर क्लिक करे l (अभ्यर्थी पंजीयन की सुविधा पोर्टल पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सोमवार से शनिवार के मध्य उपलब्ध रहेगी।)

अभ्यर्थी पंजीयन (Candidate Registration) के लिए आवश्यक निर्देश नीचे दिये गये है l
3. आवेदन फॉर्म भरें : आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें ।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें : पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज़ अपलोड करें ।
5. प्रशिक्षण केंद्र का चयन करें : उपलब्ध प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यक्रमों में से अपनी पसंद का चयन करें ।
6. फॉर्म सबमिट करें : सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें ।
इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश :
- इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल सक्रिय/उपलब्ध होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी (e-KYC) किया जाना आवश्यक है। (यहाँ ई-केवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डाटा (Aadhar Card ) का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान है)
- समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in) पर जाये। समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी (e-KYC) के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः 24 घंटे लगते है।
- अभ्यर्थी, पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें।
- अभ्यर्थी, योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा) की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंकसूची की सॉफ्टकॉपी (अधिकतम आकार: 500KB, प्रकार: केवल पीडीएफ) तैयार रखें।।
- बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। स्टाइपेण्ड आपके आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा।
सीखो-कमाओ योजना कि वर्तमान स्थिति:
- नए आवेदक: फिलहाल मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत नए आवेदकों का पंजीकरण बंद है।
- चल रहे प्रशिक्षण: पहले से पंजीकृत हुए और चयनित प्रशिक्षणार्थियों के लिए योजना जारी है।
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FAQ’s (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) क्या है?
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY), मध्यप्रदेश शासन की उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा दी जाएगी।
पोर्टल पर पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा?
पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड SMS एवं E-mail द्वारा प्राप्त होगा।
प्रशिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित है?
सामान्यतः 1 वर्ष (कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह भी है)।
पंजीयन किस पोर्टल पर कर सकते है?
पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर कर सकते है।
छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान कुल कितना स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा?
छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते है?
हाँ, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते है।
क्या योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है?
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
छात्र-प्रशिक्षणार्थी के स्टाइपेण्ड का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?
छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।