मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना (Antyodaya Parivar Utthan Yojana) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत कौशल विकास स्वरोगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज तैयार किया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय शुरू में 1.00 लाख रुपए और बाद में 1.80 लाख रुपए तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
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मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- रोजगार अवसर: बेरोजगार परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- स्वास्थ्य सेवाएँ: योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान है, जिसमें मुफ्त चिकित्सा जांच, इलाज, और औषधियाँ शामिल हैं।
- शिक्षा सहायता: गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें स्कूल फीस, किताबें, और अन्य शैक्षिक सामग्री शामिल हैं
- राशन कार्ड: अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिससे उन्हें सस्ते दरों पर खाद्यान्न मिल सके।
- आवास सुविधा: योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और राज्य के हर परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। यदि आपको इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करनी है, तो आप अपने निकटतम सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।ऐसे हि हरियाना सरकार कि परिवार समृद्धी योजना का लाभ उठाना चाहते है तो हमारी वेबसाईट पे देख सकते है |
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ :-
- हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोज़गार खोलने या पहले से चल रहे रोज़गार में विकास करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1.80 रू लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
Antyodaya Parivar Utthan Yojana योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता
- आवासीय योग्यता: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय मानदंड: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
- कुछ योजनाओं के लिए परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से नीचे होनी चाहिए, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
- परिवार की स्थिति: यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रोजगार के साधन सीमित हैं। विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, और निराश्रित परिवार इस योजना के तहत प्राथमिकता पा सकते हैं।
- राशन कार्ड: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवार भी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
- अन्य मानदंड: आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए जो समान लाभ प्रदान करती हो।परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, यदि कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो परिवार इस योजना के लिए अयोग्य हो सकता है।
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेज –
- पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (जिससे यह साबित हो कि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है)
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन :
- अपने निकटतम जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या अंत्योदय केंद्र पर जाएं।
- योजना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

- आपको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको डाउनलोड फॉर एंड्राइड (download for Android)के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- होम पेज पर आपको गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपने निकटतम सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
योजना के बारे मै अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके तहत आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा सहायता, राशन सुविधा और आवास सुविधा प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो। परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार के किसी सदस्य का सरकारी सेवा में न होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या अंत्योदय केंद्र पर आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो), राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
योजना के तहत कौन-कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं?
योजना के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा सहायता, सस्ता राशन, और आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना से संबंधित जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकते हैं?
योजना से संबंधित अधिक जानकारी हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, निकटतम जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या अंत्योदय केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन स्थिति कैसे जांचें?
आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Check Application Status” विकल्प का चयन करें। वहां पर आवश्यक विवरण भरकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएँ कैसे प्राप्त करें?
योजना के तहत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष कार्ड या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
क्या यह योजना अन्य राज्य की योजनाओं से अलग है?
हाँ, यह योजना विशेष रूप से हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है और इसकी लाभ और पात्रता मानदंड हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।