झारखंड राज्य फसल राहत योजना (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2020 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि से राहत प्रदान करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए शुरू की गई थी, जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं या जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि पर राहत दी जाती है।
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झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना क्या है
योजना का नाम | झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना |
शुरू की गई | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के किसान |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदा के कारण हुई फसल क्षति को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jrfry.jharkhand.gov.in/ |
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
झारखंड सरकार किसानों को राहत देने के लिए लगातार नई योजनाएँ शुरू करती है। इन्हीं में से एक है “झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2024-25″। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि के कारण मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह योजना फसल बीमा के विकल्प के रूप में शुरू की गई है, और इसके तहत किसानों को ₹3000 से लेकर ₹5000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- आर्थिक सहायता:
- इस योजना के तहत, जिन किसानों की फसल 30% से 50% तक खराब होती है, उन्हें ₹3000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
- यदि फसल 50% से अधिक खराब होती है, तो किसानों को ₹5000 प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- एक किसान अधिकतम 5 एकड़ की फसल भूमि पर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- लाभार्थी:
- यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी अपनी जमीन है और जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास एक एकड़ तक जमीन होनी चाहिए।
- लोन माफी:
- इस योजना के अंतर्गत किसानों के ऊपर चढ़ा कर्ज भी माफ किया जा सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिले।
- सरकारी बजट:
- झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 के बजट में ₹2000 करोड़ की राशि आवंटित की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
- उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा राइस की फसल के लिए शुरू की गई यह राहत योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 मुआवजा प्रदान किया जाएगा, और एक किसान अधिकतम 5 एकड़ की फसल भूमि पर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें खेती के प्रति प्रोत्साहित करेगी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का साहस देगी। लाभार्थी किसान, जो फसल नुकसान भरपाई के तहत DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे, वे आने वाले फसली वर्ष की बुवाई के लिए मदद पाएंगे।
यह योजना रबी और खरीफ की फसलों में किसी भी प्राकृतिक आपदा, जैसे- ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, भारी बारिश, चक्रवात, जल भराव, भू-स्खलन, और सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है।
पात्रता मानदंड:
- किसान की जमीन:
- लाभार्थी को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास अपनी भूमि होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जिनकी खुद की खेती की भूमि है।
- फसल की स्थिति:
- केवल उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुई हो।
- फसल की हानि 30% से 50% तक होने पर ₹3000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा।
- फसल की हानि 50% से अधिक होने पर ₹5000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा।
- भूमि की सीमा:
- किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की फसल भूमि पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- वित्तीय स्थिति:
- योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष मानदंड नहीं है, लेकिन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि पर ध्यान दिया जाता है।
- आवेदन और पंजीकरण:
- किसानों को योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए संबंधित स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
- आवेदन करते समय किसानों को फसल की हानि का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- प्राकृतिक आपदाएं:
- योजना के तहत राहत केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि के मामलों में ही प्रदान की जाती है, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, और अन्य अप्रत्याशित घटनाएँ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड होना चाहिए।
- बैंक पासबुक होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
- अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद होना चाहिए।
- पंजीकृत किसानों की चयनित फसल और भूमि की जानकारी
- मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें (Online Registration, Apply)
दोस्तों यदि इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो और आवेदन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए बताए गए रास्तों को फॉलो करें:
Farmer Registration
- यदि आप झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना 2024 आवेदन के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशल वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ में जाना होगा।
- नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से आपको इसका होम पेज नजर आएगा।
- अब मेनू “पंजीकरण” (Registration) पर क्लिक करे और किसान पंजीकरण करे (Farmer Registration) पर्याय पर क्लिक करे.
- अब अपनी जानकारी दर्ज करे, आधार कार्ड लिंक किया हुये नंबर पर OTP आयेगा वो दर्ज करे अब आपका पंजीकरण सफल हो गया.
आवेदन करे
- इसके होम पेज पर पंजीकरण पर क्लिक करे आप ध्यान से देखोगे तो आवेदन करे रबी 2023-24 का ऑप्शन मिलेगा जहां आपको क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा।
- अब आगे बढ़ते हुए, आवेदन पत्र में आपको कुछ आवश्यक जानकारी जैसे- मोबाइल नंबर और आधार संख्या को सावधानीपूर्वक आपको भरना होगा।
- इसके बाद ही OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें, जैसे: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि,लाभार्थी का पता, श्रेणी, बैंक खाते का विवरण इत्यादि चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक आपको भरना होगा।
- फिर आपको अपनी भूमि का विवरण भी संशोधित के बाद आप नया भूमि विवरण जोड़ना है, जैसे आपका जिले का नाम, हल्का, मोजा, प्लॉट नंबर और खेत का रकबा।
- ये सब जानकारी सही तरीके से भरने के बाद ही आप आसानी से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Jharkhand Fasal Rahat Yojana Form Pdf
- झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के आधिकारिक वेबसाईट पर मेनू में “डाऊनलोड” पर क्लिक करे.
- अब आपके सामने बहुत सारे विकल्प आयेंगे जैसे.
- उसमें “आवेदन से संबंधित” यह विकल्प के सामने वाले डाऊनलोड पर क्लिक करे.
- अब आपका आवेदन फॉर्म डाऊनलोड हो जायेगा.
- सीजन खरीफ-2022 के तहत धान फसल का पंचायतवार फसल हानि वर्गीकरण
- सीजन खरीफ-2022 के तहत मक्का फसल का पंचायतवार फसल हानि वर्गीकरण
इसी तरह के सभी दस्तावेज जो इस योजना से जुडे है आपको मिल जायेंग.
आवेदन रसीद निकाले (पावती डाउनलोड कैसे करे)
- सबसे पहले इसके ऑफिशल वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ में जाना होगा
- होम पेज पर “पावती डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करे।
- फिर “फसल मौसम चयन करे” आपको जिस भी साल का चाहिये उसे क्लिक करे.
- और
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
- जानकारी दर्ज करके आप पावती डाउनलोड कर सकते हें.
झारखंड राज्य फसल राहत योजना बार बार पुछे जाणे वाले प्रश्न
झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है?
झारखंड राज्य फसल राहत योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों को फसल हानि के लिए मुआवजा देती है और उनके ऊपर चढ़े कर्ज को माफ करने में मदद करती है।
इस योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि कितनी है?
यदि फसल 30% से 50% तक खराब होती है, तो ₹3000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
यदि फसल 50% से अधिक खराब होती है, तो ₹5000 प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ कितनी भूमि पर मिल सकता है?
इस योजना का लाभ एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ की फसल भूमि पर मिल सकता है।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
लाभार्थी किसान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए।
किसान को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होना चाहिए।
फसल की हानि की पुष्टि के लिए एक सरकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें?
किसानों को अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करना होगा या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र डाउनलोड करके भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि भूमि की विवरणी, फसल की हानि की रिपोर्ट, और पहचान पत्र, जमा करना होगा।
मुआवजे की राशि कब और कैसे दी जाएगी?
मुआवजे की राशि सरकारी स्तर पर समीक्षा और जांच के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
आमतौर पर, आवेदन प्राप्त करने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर राशि प्रदान की जाती है।
क्या इस योजना के तहत लोन माफी भी शामिल है?
हाँ, इस योजना के अंतर्गत किसानों के ऊपर चढ़े कर्ज को भी माफ किया जा सकता है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिले।
योजना से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए किससे संपर्क करें?
किसान किसी भी समस्या या शिकायत के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या राज्य सरकार की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इस योजना की शुरुआत कब की गई थी?
झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और इसे 2024-25 के लिए भी लागू किया गया है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
भूमि दस्तावेज़
फसल की हानि की रिपोर्ट
पहचान पत्र
बैंक खाता विवरण