मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत, बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास में सहायता मिल सके।
योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी बालिकाओं को उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और इसका उद्देश्य राज्य में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को सुधारना है।
Table of Contents
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चियों की शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग-अलग स्तर पर असमान किस्तों में बच्चियों को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो बच्चियों को उचित शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चियों की शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग-अलग स्तर पर असमान किस्तों में बच्चियों को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो बच्चियों को उचित शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- लाभार्थियों की संख्या: योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को दिया जाएगा।
- वित्तीय सहायता: योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं को निम्नलिखित छह चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है:
- जन्म पर: ₹2000
- एक वर्ष का पूर्ण टीकाकरण: ₹1000
- कक्षा 1 में प्रवेश: ₹2000
- कक्षा 6 में प्रवेश: ₹2000
- कक्षा 9 में प्रवेश: ₹3000
- 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण और स्नातक में प्रवेश: ₹5000
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिये पात्रता
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु 0-3.00 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ वालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- गोद ली हुई बच्चियों का गोद लेने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare पर जाएं।
- अब आपको नागरिक सेवा पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज आएगा जहां आपको कन्या सुमंगला योजना के नियम और शर्तों के बारे में बताया जाएगा
- आगे बढ़ाने के लिए आपको नीचे “Continue”वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने कन्या सुमंगला योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।
- यहां पर मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें जैसे कि बच्चों का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके Send OTP पर क्लिक कर दें।
- अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसको दर्ज करें और Form को Submit कर दें।
- आपका कन्या सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी भेज दिया जाएगा।
- अब आपके दोबारा होम पेज पर आ जाना है और लॉग इन वाले पेज पर जाकर अपने User ID और Password की मदद से लॉगिन कर लेना है।
- लॉग इन करने के बाद आपके सामने कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म आएगा उसमें अपनी बेटी की सभी जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- इसके बाद आपको नीचे दिख रहे Submit ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपका अब कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर
- प्रथम श्रेणी : नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को रू0 5000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
- द्वितीय श्रेणी : वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू0 2000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
- तृतीय श्रेणी : वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
- चतुर्थ श्रेणी : वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
- पंचम श्रेणी : वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 5000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
- षष्टम् श्रेणी : वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षीक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, को रू0 7000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
योजना के तहत निम्नलिखित चरणों में धनराशि प्रदान की जाती है:
जन्म पर: ₹5000
एक वर्ष का पूर्ण टीकाकरण: ₹1000
कक्षा 1 में प्रवेश: ₹2000
कक्षा 6 में प्रवेश: ₹2000
कक्षा 9 में प्रवेश: ₹3000
10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण और स्नातक में प्रवेश: ₹5000
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
लाभार्थी बालिका और उसके माता-पिता का आधार कार्ड,
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र,
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र,
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,
बालिका या उसके माता-पिता के बैंक खाते का विवरण.
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को योजना के तहत दिए गए विभिन्न चरणों का पालन करना होगा, जैसे कि स्कूल में नियमित नामांकन और शिक्षा जारी रखना।
योजना से संबंधित किसी समस्या या सवाल के लिए कहाँ संपर्क करें?
योजना से संबंधित किसी भी समस्या या सवाल के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।