प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना (Kisan Fasal Bima Yojana) भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को उनकी फसलों के नुकसान या क्षति के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाना है और उन्हें स्थिर आय सुनिश्चित करना है। सभी इच्छुक किसान पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) की अधिकारीक वेबसाइट pmfby.gov.in पर कृषि बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (नये किसानो के लिये जानकारी नीचे पोस्ट मै है )।
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प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना क्या है ?
PM Kisan Fasal Bima Yojana : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू कि थी। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड योजना (PM-KCC) किसानों को उनकी खेती से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सस्ती और सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु (उद्देश):
- बीमा कवरेज:
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आंधी, ओलावृष्टि आदि से फसल नुकसान के लिए बीमा कवरेज।
- फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक, बेमौसम बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान का भी कवरेज।
- बीमित राशि:
- किसानों द्वारा प्रीमियम का भुगतान फसल के प्रकार के आधार पर होता है:
- खरीफ फसलों के लिए: 2% प्रीमियम
- रबी फसलों के लिए: 1.5% प्रीमियम
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रीमियम
- किसानों द्वारा प्रीमियम का भुगतान फसल के प्रकार के आधार पर होता है:
- सरकार द्वारा सब्सिडी:
- किसानों द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।
- प्रीमियम की दर को न्यूनतम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
- बीमा दावों का निपटान:
- किसानों को दावा करने के लिए सरल और त्वरित प्रक्रिया प्रदान की गई है।
- फसल नुकसान की स्थिति में, बीमा कंपनी द्वारा जल्दी से सर्वेक्षण और आकलन किया जाता है और दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- भागीदारी:
- इस योजना में सभी किसान भाग ले सकते हैं, चाहे वे बड़े किसान हों या छोटे और सीमांत किसान।
प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के लाभ:
- वित्तीय सुरक्षा: फसल नुकसान से होने वाली आय हानि से किसानों को सुरक्षा मिलती है।
- ऋण चुकाने में मदद: किसान समय पर ऋण चुका पाते हैं।
- निवेश क्षमता में वृद्धि: किसान अपनी अगली फसल में निवेश कर पाते हैं।
- आत्मनिर्भरता: किसान आत्मनिर्भर बनते हैं।
PM kisan Fasal Bima Yojana के लाभार्थी :
- भारत के सभी किसान, चाहे वे बड़े हों, छोटे हों, किरायेदार हों या मालिक हों।
- संस्थागत किसान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शामिल किसान, और पूर्व में ऋण चुकाने में विफल किसान कुछ अपवादों के अधीन हैं।
- किसी अन्य फसल बीमा योजना के तहत कवर वाले किसान भी कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त कवरेज के लिए पात्र हो सकते हैं।
PM kisan Fasal Bima Yojana के लिये किसानो कि पत्रता :
- भारतीय नागरिक होना: किसान को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- किसान होना: किसान को खेती योग्य जमीन का मालिक या किरायेदार होना चाहिए और उस जमीन पर फसल उगाना चाहिए।
- बैंक खाता: किसान का किसी भी बैंक में बचत या चालू खाता होना चाहिए।
- आधार कार्ड: किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- फसल का चयन: किसान को योजना के तहत कवर फसलों की सूची से अपनी फसल का चयन करना होगा।
- समय सीमा के अंदर बीमा करवाना: किसान को निर्धारित तारीखों के बीच अपनी फसल का बीमा करवाना होगा।
पात्रता शर्तें राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं।
PM kisan Fasal Bima Yojana के लिये आवश्यक दस्तावेज :
1. पहचान प्रमाण:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें फोटो हो
2. पते का प्रमाण:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बिजली बिल
- टेलीफोन बिल
- पानी का बिल
- अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें पता हो I
3. जमीन का स्वामित्व या किरायेदारी का प्रमाण:
- जमाबंदी
- भू-अभिलेख (7/12)
- किराएदारी समझौता
- अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें जमीन का विवरण हो I
4. फसल बोने का प्रमाण:
- बुवाई रसीद
- खेत की तस्वीरें
- भू-अभिलेख (7/12)
- अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें फसल बोने का विवरण हो l
5. बैंक खाता विवरण:
- बैंक पासबुक
- खाता संख्या
- IFSC कोड
PM kisan Fasal Bima Yojana के तहत बीमा कवरेज :
योजना में शामिल फसलों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
1. खरीफ फसलें ( किसानों को 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है |) :
- धान
- ज्वार
- बाजरा
- मक्का
- रागी
- अरहर
- मूंग
- उड़द
- सोयाबीन
- मूंगफली
- कपास
- धान
- तिल
- सूरजमुखी
- मिर्च
- टमाटर
- आलू
- प्याज
- लहसुन
- अदरक
- हल्दी
- तंबाकू
- केला
- अनानास
- नारियल
- आम
2. रबी फसलें (किसानों को 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है।) :
- गेहूं
- जौ
- चना
- मसूर
- सरसों
- तिल
- अलसी
- सोयाबीन
- मटर
- आलू
- प्याज
- लहसुन
- लहसुन
- अदरक
- हल्दी
- तंबाकू
- केला
- अनानास
- नारियल
- आम
3. बागवानी फसलें (किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है।) :
- सेब
- नाशपाती
- संतरा
- अंगूर
- केला
- आम
- आड़ू
- चेरी
- बेर
- अनार
- लीची
- अमरूद
- नारियल
- काजू
- बादाम
- पिस्ता
- अखरोट
- चाय
- कॉफी
- रबर
- लकड़ी
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में सभी फसलों को कवर नहीं किया जाता है। योजना में शामिल फसलों की सूची और कवरेज राज्य और मौसम के अनुसार भिन्न हो सकती है।
योजना के तहत आपकी राज्य में कौन कौन सी फसलें कवर हैं, यह जानने के लिए आप निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:
- पी.एम.एफ.बी.वाई की आधिकारिक वेबसाइट देखें: pmfby.gov.in
- अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।
- अपने स्थानीय बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पूछें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) आवेदन प्रक्रिया (online registration):
नए किसान उपयोगकर्ता का पंजीकरण करणे के लिये :
1) PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट PMFBY पर जाएं।
2) “किसान कोणा” (Farmer Corner) पर क्लिक करें l

3) “अतिथी किसान ” (Guest Farmers) पर क्लिक करें l

4) आपके सामने नया पेज खुलकर आयेगा l
5) आवश्यक विवरण भरें जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आदि।



6) किसानों के विवरण जैसे नाम और मोबाइल नंबर (मोबाइल नंबर भी सत्यापित करें), आवासीय विवरण, किसान आईडी (सत्यापित किया जाने वाला आधार नंबर), बैंक खाता संख्या और विवरण दर्ज करें l
7) पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “उपयोगकर्ता सृजन करें” (Create User) बटन पर क्लिक करें।
8) पंजीकरण पूरा होने के बाद, लॉगिन करें।
9) आवश्यक दस्तावेज उपलोड करे l
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- नजदीकी बैंक/कृषि कार्यालय जाएं: नजदीकी बैंक शाखा, कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें: संबंधित कर्मचारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सही-सही भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- फसल का चयन करें: उस फसल का चयन करें जिसे आप बीमित करना चाहते हैं।
- प्रीमियम का भुगतान करें: निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करें और रसीद प्राप्त क
सहायता और जानकारी:
- किसान हेल्पलाइन: किसी भी सहायता के लिए, आप किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर सहायता: PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सहायता और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया का पालन करके, नए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे हि सरकारी योजना कि जानकारी के लिये हमारे वेबसाईट को बुकमार्क करे |
अतिरिक्त जानकारी:
पीएमएफबीवाई वेबसाइट: https://www.pmfby.gov.in/
CSC वेबसाइट: https://digitalseva.csc.gov.in/
अन्य प्रश्न पूछने में संकोच न करें!
FAQ’s (अक्सर पुछे जाणे वाले सवाल)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
किसानों को फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से बचाना है। योजना के तहत, किसानों को सूखा, बाढ़, तूफान, कीटों का प्रकोप, और बीमारियों से होने वाली फसल हानि के लिए वित्तीय मुआवजा मिलता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान को क्या आवश्यकताएं होती हैं?
PMFBY का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी फसल की बीमा कराने से पहले किसान पंजीकरण करवाना और बीमा प्रीमियम भरना होता है। इसके अलावा, खराब मौसम या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट करना भी आवश्यक होता है।
PMFBY के अंतर्गत कितने प्रकार के नुकसान शामिल होते हैं?
PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, सूखा, बारिश की कमी, हाइलाइट, तूफान, बाढ़, जमीन स्थिति का खराब होना, आदि से होने वाले नुकसान शामिल होते हैं।
PMFBY में बीमा प्रीमियम कैसे निर्धारित होता है?
बीमा प्रीमियम PMFBY के तहत फसल के प्रकार, बीमा रक्षा क्षेत्र, और बीमा संगठन के आधार पर निर्धारित होता है। इस प्रीमियम का भुगतान किसान द्वारा किया जाता है
PMFBY में कितनी बार बीमा करा सकते हैं?
PMFBY में हर वर्ष किसान अपनी फसलों को बीमा करा सकता है, लेकिन यह बीमा योजना वर्षीय होती है और बीमा प्रीमियम वर्षानुवर्ष भरा जाना होता है।
क्या मैं योजना के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, आप योजना के लिए किसी भी समय आवेदन नहीं कर सकते हैं। बीमा खेती मौसम की शुरुआत में एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। किसानों को इस अवधि के दौरान ही आवेदन करना होता है।
यदि मेरी फसल बीमाकृत है और नुकसान होता है, तो मुझे कितना मुआवजा मिलेगा?
मुआवजा राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि:
फसल का प्रकार
क्षेत्रफल
नुकसान की सीमा
बीमा प्रीमियम
बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा राशि तय की जाती है।
PMFBY की शिकायत कैसे दर्ज कराई जा सकती है?
बीमा कंपनी से संपर्क करें।
पी.एम.एफ.बी.वाई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाएं।
बीमा प्रीमियम की दरें क्या हैं?
खरीफ फसलों के लिए: 2% प्रीमियम
रबी फसलों के लिए: 1.5% प्रीमियम
वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रीमियम
बीमा की अवधि क्या है?
खरीफ फसलें: जून से अक्टूबर तक
रबी फसलें: अक्टूबर से मार्च तक
वार्षिक फसलें: पूरे वर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ऑनलाईन और ऑफलाईन आवेदन कर सकते है l
जदीकी CSC या बैंक में जाएं।
आधार कार्ड, खसरा नंबर, बैंक खाते का विवरण, फसल का प्रकार और क्षेत्रफल जमा करें।
आवेदन पत्र भरें और बीमा प्रीमियम का भुगतान करें।
बीमा पॉलिसी प्राप्त करें।