UP Vidhwa Pension Yojana 2024: देश में ऐसी कई विधवा महिलाएँ हैं जिनके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए साधनों का अभाव है। उनकी सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक पहल है यूपी विधवा पेंशन योजना, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। यह योजना विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान करती है, उनकी वित्तीय भलाई प्रदान करती है।
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विधवा पेंशन योजना क्या है
: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से व्यतीत कर सकें। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र विधवाओं को मासिक पेंशन देती है।
UP Vidhwa Pension Yojana 2024 योजना की शुरुआत:
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गई थी, और यह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पात्र विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
- सीधे बैंक खाते में भुगतान: पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध: महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा लॉन्च किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सभी विधवा महिला |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राशी | महिला को हर महीने 500 रूपये |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in |
योजना के लाभ
- सभी विधवा महिलाएं पात्र: उत्तर प्रदेश की सभी विधवा महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- मासिक वित्तीय सहायता: पात्र विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं शामिल: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सभी विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- जीवन स्तर में सुधार: यह योजना विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है और उनके जीवन स्तर को सुधारती है।
- सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे सरकारी दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं होती।
- सीधा बैंक खाते में भुगतान: सहायता राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होती है।
- सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा: यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
ये बदलाव योजना के उद्देश्यों और लाभों को और भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं।
योजना के लिये पात्रता
- आवेदक की स्थिति:
- महिला विधवा होनी चाहिए।
- विधवा के पति की मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- आयु सीमा:
- विधवा की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आय सीमा:
- विधवा महिला की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश का निवासी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति:
- आवेदक किसी सरकारी या निजी नौकरी में न हो।
- पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त कर रही हो।
- बैंक खाता:
- आवेदक के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- अन्य शर्तें:
- विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होनी चाहिए।
योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Vidhwa Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन करे
- एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
- फिर नये पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करे।
- अपने पति की मृत्यु के बाद महिला कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पत्र पूरा करें।
- जिला, निवास, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, आय विवरण जैसे विवरण प्रदान करें और पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, सुरक्षा कोड दर्ज करें और अपना आवेदन जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- एक बार सबमिट करने के बाद, अपने रिकॉर्ड के लिए अपने आवेदन पत्र की एक फोटोकॉपी ले।
ऑफलाइन आवेदन :
- नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सही ढंग से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और उसे कार्यालय में जमा करें।
Vidhwa Pension Yojana UP Status (आवेदन कि स्थिती)
- आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
- फिर आवेदक लॉगिन पर विकल्प चुने।
- लॉगीन करने के बाद आपको आपकी जानकारी दिखेगी फिर आपको “स्थिती देखे” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Vidhwa Pension Yojana Mobile Number Change
- आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
- फिर आवेदक लॉगिन पर विकल्प चुने।
- फिर “पहले से रजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नम्बर अपडेट करने के लिए यहाॅ क्लिक करे” विकल्प चुने।
- अब आवश्यक जानकारी दर्ज करे, OTP भेजे पर क्लिक करके OTP दर्ज करे और कॅप्चा भरे ।
- अब सबमिट पर क्लिक करे।
मोबाईल नंबर भूल गये तो क्या करे
- आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
- फिर आवेदक लॉगिन पर विकल्प चुने।
- फिर ” यदि आवेदक अपना मोबाइल नम्बर भूल गये हो तो यहाॅ क्लिक् करे”।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करे और कॅप्चा दर्ज करे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह पेंशन दी जाती है।
योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है ?
इस योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹500 की पेंशन दी जाती है।
योजना के लिए कौन पात्र है ?
– आवेदन करने वाली महिला विधवा होनी चाहिए। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें ?
एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर वृद्धावस्था पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
फिर नये पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करे।
फिर आवश्यक जानकारी दर्ज करके, दस्तावेज अपलोड करे, और सबमिट करे।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर वृद्धावस्था पेंशन विकल्प पर क्लिक करे।
फिर आवेदक लॉगिन पर विकल्प चुने।
लॉगीन करने के बाद आपको आपकी जानकारी दिखेगी फिर आपको “स्थिती देखे” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पेंशन कब तक मिलती है ?
इस योजना के तहत विधवा महिला को उसकी पात्रता के आधार पर 60 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलती है।
अगर आवेदन खारिज हो जाए तो क्या करें ?
आवेदन खारिज होने पर आप समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर पुनः आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन की राशि किस खाते में जमा होती है ?
पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कहां संपर्क करें ?
किसी भी सहायता या शिकायत के लिए आप अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।